संहिता का नए क्षेत्रों में विस्तार-
(1) जहाँ इस संहिता के प्रारम्भ होने के पश्चात उत्तर प्रदेश के राज्य
क्षेत्र में कोई क्षेत्र सम्मिलित किया जाए, वहाँ राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र में इस संहिता का संपूर्ण या कोई उपबन्ध विस्तारित कर सकती है।
(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाए, वहाँ उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में प्रवृत्त किसी अधिनियम, नियम या विनियम के उपबन्ध जो इस प्रकार लागू किए गये उपबन्धों से असंगत हो, निरसित हुए समझे जायेगें।
(3) राज्य सरकार किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना में संशोधन, उपान्तरण या परिवर्तन कर सकती है।