व्यादेश, क्षतिपूर्ति आदि के लिए वाद-
ग्राम पंचायत या भूमिधारक, धारा 131 के अधीन किसी असामी की बेदखली हेतु वाद चलाने के बजाय उप ज़िलाधिकारी के न्यायालय में निम्नलिखित के लिए वाद दाखिल कर सकता है :-
(क) भूमि के किसी अप्राधिकृत उपयोग या उसे किसी रूप में बेकार करने या नुकसान पहुंचाने से उसको रोकने के लिए व्यादेश;
(ख) ऐसे उपयोग में लाने या बेकार करने या नुकसान पहुंचाने के लिये क्षतिपूर्ति हेतु; या
(ग) भूमि को बेकार करने या हुए नुकसान की भरपाई हेतु।