राजस्व  परिषद-

(1)  उत्तर  प्रदेश  के  लिये  एक  राजस्व  परिषद  होगा  जिसमें  एक  अध्यक्ष  और  ऐसे  अन्य सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त किया जाए :
परन्तु इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व गठित और कार्य कर रही परिषद को इस धारा के अधीन गठित परिषद समझा जाएगा।


(2) (निरसित)


(3) कोई भी व्यक्ति-


(क) परिषद के प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा जब  तक  कि  उसने आयुक्त के पद से अन्यून श्रेणी का पद धारण न किया हो ;


(ख)  परिषद  के  न्यायिक  सदस्य  के  रूप  में  नियुक्ति  के  लिए  पात्र  नहीं  होगा  जब  तक  कि  उसने कलेक्टर के पद से अन्यून श्रेणी का पद धारण न किया हो।


(4)  राज्य  सरकार  नियुक्ति  करते  समय  या  उसके  पश्चात  किसी  समय  किसी  भी  सदस्य  को  परिषद  के
न्यायिक  सदस्य  के  रूप  में  पदाभिहित  कर  सकती  है  और  किसी  ऐसे  सदस्य  को  केवल  न्यायिक  कार्य आवंटित किया जायेगा।