कार्य का वितरण करने की शक्ति- 

(1) ऐसे नियमों या आदेशों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार
द्वारा बनाया जाए या जारी किया जाए, परिषद अपने सदस्यों के बीच अपने कार्य का वितरण, जैसा परिषद उचित समझे, कर सकती है। अध्यक्ष किसी विशिष्ट मामले या मामलों के वर्ग के निस्तारण के लिए एक से अधिक सदस्यों वाली पीठ या पीठों का गठन कर सकता है।


(2)  ऐसे  वितरण  के  अनुसार  राजस्व  परिषद  के  किसी  सदस्य  द्वारा  दिये  गये  सभी  आदेश  या  डिक्री
यथास्थिति, राजस्व परिषद के, आदेश या डिक्री समझे जायेंगे।