10 परिषद के विनिश्चय-
(1) जहाँ अपील करने पर या पुनरीक्षण के तौर पर परिषद के विचाराधीन आने
वाली किसी कार्यवाही की सुनवाई दो या उससे अधिक सदस्यों से बनी पीठ द्वारा की जानी हो वहाँ मामले का विनिश्चय ऐसे सदस्यों की राय या ऐसे सदस्यों के बहुमत, यदि कोई हो, से किया जायेगा।
(2) जहाँ पीठ का गठन करने वाले परिषद के सदस्य किसी मामले के विनिश्चय के संबंध में अपनी राय में बराबर-बराबर विभाजित हों, वहाँ उसकी सुनवाई अध्यक्ष द्वारा गठित की जाने वाली एक वृहत्तर पीठ द्वारा की जायेगी और मामले का विनिश्चय ऐसी पीठ का गठन करने वाले सदस्यों की राय या ऐसे सदस्यों के बहुमत, यदि कोई हो, से किया जायेगा।
(3) एकल रूप से आसीन किसी सदस्य द्वारा या दो सदस्यों वाली किसी खण्ड पीठ द्वारा या पूर्वोक्त रूप से गठित किसी वृहत्तर पीठ द्वारा दिए गए सभी विनिश्चय, परिषद के विनिश्चय समझे जाएंगे।