कलेक्टर और अपर कलेक्टर-
(1) राज्य सरकार प्रत्येक जिल़ े में एक कलेक्टर की नियुक्ति करेगी जो उसके राजस्व प्रशासन का प्रभारी होगा और वह इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन किसी कलेक्टर को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
(2) राज्य सरकार किसी ज़िले में एक या उससे अधिक अपर कलेक्टर की नियुक्ति कर सकती है।
(3) अपर कलेक्टर, राज्य सरकार या कलेक्टर के निदेश और नियन्त्रण के अधीन रहते हुए कलेक्टर की सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
(4) कलेक्टर पर तत्समय लागू इस संहिता के उपबन्ध और प्रत्येक अन्य विधि इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग या किन्हीं कर्तव्यों के निर्वहन के समय अपर कलेक्टर पर इस प्रकार लागू होंगे मानों वह ज़िले का कलेक्टर हो।
(5) राज्य सरकार नियुक्ति करते समय या उसके पश्चात् किसी समय, किसी भी अपर कलेक्टर को अपर कलेक्टर (न्यायिक) के रूप में, पदाभिहित कर सकती है और किसी ऐसे अपर कलेक्टर (न्यायिक) को केवल न्यायिक कार्य आवंटित किया जायेगा। ऐसा अपर कलेक्टर (न्यायिक) ऐसे मामले या मामलों की श्रेणियों में कलेक्टर की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कतर्व्यों का निर्वहन करेगा जैसा राज्य सरकार निदेश दे, या
राज्य सरकार के किसी निदेश के अभाव में, कलेक्टर द्वारा, निदेशित किया जाये।