13 उप-ज़िलाधिकारी और अपर उप-ज़िलाधिकारी.
(1) राज्य सरकार प्रत्येक ज़िले में उतने व्यक्तियों को जितना वह उचित समझे, सहायक कलेक्टर प्रथम या द्वितीय श्रेणी के रूप में नियुक्त कर सकती है।
(2) राज्य सरकार किसी ज़िले के एक या उससे अधिक तहसीलों को सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के प्रभार में रख सकती है और ऐसा अधिकारी तहसील का प्रभारी सहायक कलेक्टर या उप ज़िलाधिकारी कहा जाएगा।
(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारी कलेक्टर के नियन्त्रण में रहते हुए इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या अधीन उनको प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग और उन पर अधिरोपित सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।
(4) राज्य सरकार किसी ज़िले के लिए नियुक्त सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को ज़िले के एक या अधिक तहसीलों के लिए अपर उप ज़िलाधिकारी पदाभिहित कर सकती है।
(5) इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपर उप ज़िलाधिकारी ऐसे मामले या मामलों के ऐसे वर्ग में किसी उप ज़िलाधिकारी की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसा राज्य सरकार, या राज्य सरकार के किसी निदेश के न होने पर, कलेक्टर निदेश दे।
(6) राज्य सरकार नियुक्ति करते समय या उसके पश्चात् किसी समय, किसी भी सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को एक या एक से अधिक तहसीलों के लिए उप ज़िलाधिकारी (न्यायिक) के रूप में, पदाभिहित कर सकती है और किसी ऐसे उप ज़िलाधिकारी (न्यायिक) को केवल न्यायिक कार्य आवंटित किया जायेगा। ऐसा उप ज़िलाधिकारी (न्यायिक) ऐसे मामले या मामलों की श्रेणियों में उप ज़िलाधिकारी की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कतर्व्यों का निर्वहन करेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा, या राज्य सरकार के किसी निदेश के अभाव
में, कलेक्टर द्वारा, निदेशित किया जाये।