तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक-
(1) राज्य सरकार प्रत्येक ज़िले में उतने व्यक्तियों को, जितना वह उचित समझे, तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक नियुक्त कर सकती है।
(2) तहसीलदार और तहसीलदार (न्यायिक) ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा राज्य सरकार या परिषद, और राज्य सरकार या परिषद का कोई निदेश न होने पर, कलेक्टर निदेश दे।