16 राजस्व  निरीक्षक  और  लेखपाल-

(1) कलेक्टर  प्रत्येक  तहसील में ग्राम  अभिलेखों के  समुचित  पर्यवेक्षण, अनुरक्षण और शोधन के लिए और ऐसे अन्य कर्तव्यों के लिए जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश
द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, एक या अधिक राजस्व निरीक्षक नियुक्त कर सकता है।
(2) कलेक्टर प्रत्येक तहसील में ग्राम अभिलेखों को तैयार करने, उनका अनुरक्षण और शोधन करने के लिए और  ऐसे  अन्य  कर्तव्यों  के  लिए  जैसा  कि  राज्य  सरकार  सामान्य  या  विशेष  आदेश  द्वारा  समय-समय  पर
विनिर्दिष्ट करे, उतने लेखपाल नियुक्त कर सकता है जितने आवश्यक हो।