पदों का समुच्चय-

राज्य सरकार या, यथास्थिति, नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के लिए किसी
एक ही ऐसे व्यक्ति को जो विधि के अनुसार अन्यथा सक्षम हो, इस अध्याय में उपबन्धित दो या अधिक पदों पर  नियुक्त  करना  या  एक  अभिधान  के  अधिकारी  को  किसी  अन्य  अधिकारी  या  अधिकारियों  की  सभी  या किसी शक्ति या कर्तव्य को कतिपय स्थानीय सीमाओं के भीतर या अन्यथा जो समीचीन समझे प्रदत्त करना
विधिपूर्ण होगा।