धन, कागज-पत्र या अन्य सरकारी सम्पत्ति की वसूली-
(1) कलेक्टर ऐसे मामलों में जिसमें किसी राजस्व अधिकारी पर या किसी ऐसे व्यक्ति पर जो पहले उनके ज़िले में उस रूप में सेवायोजित रहा हो, उसके प्रभार में रखे गए, लोक धन या कागज-पत्र या अन्य सम्पत्ति के संबंध में कोई दावा बकाया हो, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे निरूद्ध धन या विशिष्ट कागज-पत्र या सम्पत्ति तुरन्त उक्त आदेश के वाहक को या ऐसे व्यक्ति को ऐसे दिनांक और ऐसे स्थान पर जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, आदेश द्वारा देने की अपेक्षा कर सकता है।
(2) यदि पूर्वोक्त अधिकारी या अन्य व्यक्ति निदेश के अनुसार पालन नहीं करता है, तो कलेक्टर ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जब तक कि निदेश का पालन नहीं कर दिया जाता है, दो सौ पचास रूपये की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि, ऐसी शास्ति की कुल धनराशि पǔचीस हजार रुपये से अधिक नहीं होगीः
परन्तु, यह कि यथास्थिति, अधिकारी या अन्य व्यक्ति को, उस पर कोई शास्ति अधिरोपित किये जाने के पूर्व, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।
(3) उपधारा (2) के अधीन शास्ति का अधिरोपण तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन या धन, कागज-पत्र या अन्य सरकारी सम्पत्ति की वसूली, से विवर्जित नहीं करेगा।