सीमा का निर्धारण और सीमांकन-
(1) राज्य में समस्त ग्रामों की और किसी ग्राम में समस्त सर्वे गाटा संख्याओं की सीमाएं सीमा चिन्हों द्वारा नियत और सीमांकित की जायेंगी।
(2) सीमा चिन्ह इस अध्याय में आगे दिए गए उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे विनिर्देश के अनुसार होंगे और उसका निर्माण और अनुरक्षण ऐसी रीति से किया जाएगा, जैसी विहित की जाए।