सीमा चिन्ह का अनुरक्षण और मरम्मत करने का दायित्व-
(1) प्रत्येक खातेदार अपनी जोत में या उसकी सीमा पर विधिपूर्वक निर्मित सीमा चिन्ह का अनुरक्षण और उसकी मरम्मत अपने खर्च पर करने के लिए उत्तरदायी होगा।
(2) ग्राम पंचायत अपनी अधिकारिता में स्थित ग्रामों में उपधारा (1) में उल्लिखित सीमा चिन्हों से भिन्न अन्य विधिपूर्वक निर्मित सीमा चिन्हों का, अपने खर्च पर अनुरक्षण और मरम्मत के लिए उत्तरदायी होगी।