सीमा चिन्ह को नष्ट आदि किया जाना-
(1) यदि लेखपाल के हलके में विधिपूर्वक निर्मित किसी सीमा चिन्ह को नष्ट किया जाए, हटाया जाए या उसे क्षति पहुँचाई जाए तो संबंधित लेखपाल मामले की रिपोर्ट नायब तहसीलदार को तत्काल देने के लिये बाध्य होगा।
(2) नायब तहसीलदार ऐसी रिपोर्ट के संबंध में जाँच करेगा और अपनी संस्तुति उप ज़िलाधिकारी को प्रस्तुत करेगा।