सीमा  चिन्ह  का  निर्माण,  मरम्मत  या  नवीकरण  करने  की  अपेक्षा  करने  की  शक्ति-

(1)  उप ज़िलाधिकारी  धारा  22  के  अधीन  नायब  तहसीलदार  की  संस्तुति  प्राप्त  करके  या  अन्यथा  ग्राम  पंचायत  में किसी ग्राम के संबंध में और किसी खातेदार से उसकी जोत के संबंध में, समुचित सीमा चिन्हों का ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, निर्माण या पुनः स्थापन करने या उनकी मरम्मत या उन्हें प्रतिस्थापित करने की अपेक्षा कर सकता है।
(2) जहाँ ग्राम  पंचायत  या कोई खातेदार उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सीमा चिन्ह का निर्माण, पुनःस्थापन, मरम्मत या प्रतिस्थापन करने में विफल रहे, वहाँ उप ज़िलाधिकारी  ऐसे सीमा चिन्हों का यथास्थिति निर्माण पुनःस्थापन, मरम्मत या प्रतिस्थापन करा सकता है और ऐसी ग्राम पंचायत या खातेदार से उसका खर्च वसूल
कर सकता है।