मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार-
ऐसे मार्ग के संबंध में (सार्वजनिक सड़क, पथ या सार्वजनिक भूमि से भिन्न) जिसमें कोई खातेदार या कृषि श्रमिक अपनी भूमि पर या गांव की बंजर या चारागाह भूमि पर पहुँच सके, या ऐसे स्त्रोत या ऐसे जल मार्ग के संबंध में जहाँ से या जिससे वह सिंचाई संबंधी सुविधाओं का लाभ उठा सके, कोई विवाद उत्पन्न होने की दशा में, तहसीलदार, ऐसी स्थानीय जाँच के पश्चात जो आवश्यक समझी जाए, विद्यमान प्रथा के निर्देश में और समस्त सम्बद्ध पक्षों की सुविधा का सम्यक् ध्यान रखते हुए, मामले का विनिश्चय कर सकता है। वह ऐसे अवरोधों को हटाने के लिये निदेश दे सकता है और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर या करवा सकता है जैसा आवश्यक हो और संबंधित व्यक्ति से
विहित रूप में ऐसे अवरोधों को हटाने की लागत की वसूली कर सकता है।