26 अवरोध  का  हटाया  जाना-  

यदि  तहसीलदार  को  यह  पता  चले  कि  किसी  अवरोध  से  गांव  की  किसी सार्वजनिक सड़क, पथ या सार्वजनिक भूमि के अबाध उपयोग में रूकावट पड़ती है तो ऐसी सड़क या जल मार्ग या जल के रोध को हटाने का निदेश दे सकता है और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का उपयोग कर सकता  है  या  करा  सकता  है  जो  आवश्यक  हो,  और  सम्बद्ध  व्यक्ति  से  उक्त  अवरोध  को  हटाने  का  खर्च
विहित रीति से वसूल कर सकता है।