आदेश  द्वारा  सुखाचार  आदि  के  किसी  अधिकार  को  स्थापित  किए  जाने  से  विवर्जित  न  किया जाना-  

इस  अध्याय  के  अधीन  दिया  गया  कोई  आदेश  किसी  व्यक्ति  को  सुखाचार  के  ऐसे  अधिकार  या
रूढ़िगत अधिकार स्थापित करने से विवर्जित नहीं करेगा जिसका दावा वह सिविल वाद द्वारा कर सकता है।