44 अभिलेख अधिकारी और सहायक अभिलेख अधिकारी-
(1) राज्य सरकार एक अभिलेख अधिकारी नियुक्त कर सकती है जो अभिलेख क्रिया या सर्वेक्षण क्रिया या दोनों का प्रभारी होगा और उतने सहायक अभिलेख अधिकारी भी नियुक्त कर सकती है, जितने वह उचित समझे।
(2) सहायक अभिलेख अधिकारी, जब तक धारा 43, की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना प्रवृत्त रहे, इस संहिता द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा
जो अभिलेख अधिकारी द्वारा सौंपे जायं।