अभिलेख या सर्वेक्षण क्रिया के दौरान अभिलेख अधिकारी की शक्ति-
जहाँ कोई ज़िला या अन्यस्थानीय क्षेत्र अभिलेख या सर्वेक्षण क्रिया के अधीन हो, वहाँ धारा 23 से 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अभिलेख अधिकारी द्वारा किया जायेगा।