अभिलेख  या  सर्वेक्षण  क्रिया  के  दौरान  अभिलेख  अधिकारी  की  शक्ति-  

जहाँ कोई ज़िला  या अन्य
स्थानीय क्षेत्र अभिलेख या सर्वेक्षण क्रिया के अधीन हो, वहाँ धारा 23 से 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अभिलेख अधिकारी द्वारा किया जायेगा।