सीमा चिन्हों के निर्माण के सम्बन्ध में अभिलेख अधिकारी की शक्ति-
जब कोई स्थानीय क्षेत्र सर्वेक्षण क्रिया के अधीन हो तो अभिलेख अधिकारी सभी ग्राम पंचायत और भूमिधरों को निदेश देते हुए यह उद्घोषणा जारी करेगा कि वे गांवो और क्षेत्रों की सीमाओं को सीमांकित करने के लिए पन्द्रह दिन के भीतर
ऐसी सीमा चिन्हों का निर्माण करें जैसा वह आवश्यक समझें और व्यतिक्रम होने पर, वह ऐसे सीमा चिन्हों
का निर्माण करवा सकता है और कलेक्टर संबंधित ग्राम पंचायतों या भूमिधरों से उनके निर्माण के लागत की वसूली करेगा।