अधिकार  अभिलेख  को  अन्तिम  रूप  देना-  

धारा  49  के  अनुसार  मानचित्र  या  अभिलेख  का  पुनरीक्षण
करने के  पश्चात्  सहायक अभिलेख अधिकारी  अपने दिनांक युक्त हस्ताक्षर से अधिकार अभिलेख (खतौनी) की पुष्टि करेगा या उसमें संशोधन करेगा।