अधिकार अभिलेख को अन्तिम रूप देना-
धारा 49 के अनुसार मानचित्र या अभिलेख का पुनरीक्षणकरने के पश्चात् सहायक अभिलेख अधिकारी अपने दिनांक युक्त हस्ताक्षर से अधिकार अभिलेख (खतौनी) की पुष्टि करेगा या उसमें संशोधन करेगा।