नया अधिकार अभिलेख तैयार करना-
तत्पश्चात् सहायक अभिलेख अधिकारी अभिलेख या सर्वेक्षण क्रिया के अधीन क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम के लिये धारा 50 में निर्दिष्ट अधिकार अभिलेख (खतौनी) के आधार पर धारा 30 और 31 में विनिर्दिष्ट अभिलेख तैयार करेगा और कलेक्टर द्वारा, पहले से विद्यमान अभिलेख के स्थान पर इस प्रकार तैयार किया गया अभिलेख रखा जायेगा।