खान  और  खनिज-  

(1) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी किसी खान को संचालित करने या उसमें काम  करने  या  उनमें  से  किन्हीं  खनिज  पदार्थों  का  उत्खनन  करने  का  अधिकार, खान  और  खनिज
(विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 द्वारा शासित होगा।
(2)  किसी  खान  या  खनिज  की  कार्यप्रणाली  या  उसके  उत्खनन  से सम्बन्धित  प्रयोजनों  के  लिए,  और  इस संहिता  के  प्रारम्भ  होने  के दिनांक  को  क्रियाशील,  इस  संहिता  द्वारा  निरसित  किए  गए  किसी अधिनियम  के अधीन  राज्य  सरकार  द्वारा  पट्टाधृत  या  पट्टाधृत समझे गये  भवन  या  भूमि  के  प्रत्येक  पट्टेदार  के  पास कब्जा, उपर्युक्त पट्टा के  निबन्धन  और  शर्तों  के  अधीन रहते हुये, ऐेसे  किराये के संदाय पर,  जैसा कि  ऐसे प्रारम्भ होने के दिनांक को प्रवृत्त था, बना रहेगा।