विवाद, जिनका विनिश्चय कलेक्टर द्वारा किया जाएगा-

(1) जहां धारा 54 या धारा 56 या धारा 57 में निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में या ऐसी सम्पत्ति के किसी अधिकार के सम्बन्ध में कोई विवाद उठता है तो ऐसे विवाद का विनिश्चय कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से तीस  दिन के भीतर आयुक्त के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है।