ग्राम तालाबों का प्रबन्धन- 

जहां किसी ग्राम में किसी तालाब को धारा 59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत को सौंपा जाता है या सौंपा गया समझा जाता है वहां किसी संविदा या अनुदान या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि  में  अन्तर्विष्ट  किसी  बात  के  होते  हुए  भी  ऐसी  ग्राम  पंचायत  द्वारा  उसके  प्रबन्ध  का  विनियमन निम्नलिखित शर्तो द्वारा किया जायेगा, अर्थातः-
(क) जहां तालाब के क्षेत्रफल की माप 0.5 एकड़ या उससे कम हो वहां उसे ग्राम के निवासियों
द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिये आरक्षित रखा जाएगा;
(ख) जहां तालाब का क्षेत्रफल 0.5 एकड़ से अधिक हो वहां भूमि प्रबन्धक समिति उप ज़िलाधिकारी के पूर्व अनुमोदन से इसे विहित रीति से किराये पर देगी;