वादों  और  विधिक  कार्यवाहियों  का  संचालन-  

(1) उपधारा (2) के  उपबंधों और  ऐसी अन्य शर्तें, जो विहित  की  जायं, के  अध्यधीन  भूमि  प्रबन्धक  समिति  का  अध्यक्ष  या  उसके  ऐसे  सदस्य,  जिन्हें  इस  निमित्त
ऐसी  समिति  द्वारा  प्राधिकृत  किया  जाये,  ग्राम  पंचायत  के  निमित्त  और  उसकी  ओर  से  वादों  और  अन्य
कार्यवाहियों के समुचित संचालन और अभियोजन के लिये किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और अन्य समस्त कार्य कर सकते है।
(2) किसी ऐसे वाद या अन्य कार्यवाहियों, जिनके लिये कोई  ग्राम  पंचायत  एक पक्षकार हो, पर ऐसी ग्राम पंचायत  की  ओर  से  समझौता  या  प्रत्याहरण  तब  तक  नहीं  किया  जाएगा  जब  तक  कि  ऐसे  समझौते  या प्रत्याहरण  का  अनुमोदन  भूमि  प्रबन्धक  समिति  के  किसी  संकल्प  द्वारा  नहीं  किया  जाता  है  और  उप
ज़िलाधिकारी का पूर्व अनुमोदन नहीं प्राप्त कर लिया जाता है।