ऐसी  भूमि  जिसे  आबादी  स्थलों  के  लिये  आवंटित  किया  जा  सकता  है-  

(1)  उप  ज़िलाधिकारी स्वप्रेरणा से या भूमि प्रबन्धक समिति के संकल्प के आधार पर धारा 64 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को आवंटन के लिये आबादी स्थलों की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित श्रेणी की भूमि चिह्नित कर सकता है :-
(क) धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (1) के अधीन किसी ग्राम पंचायत  को सौंपी गयी या सौंपी हुयी समझी गयी समस्त भूमि ;
(ख)  इस  संहिता  के  किसी  अन्य  उपबन्ध  के  अधीन  ग्राम  पंचायत  के  कब्जे  में  आने  वाली  समस्त भूमि।
(2) इस संहिता के किसी अन्य उपबन्ध में या उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भूमि प्रबन्धक समिति, उप ज़िलाधिकारी के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित श्रेणी की भूमि को भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिये आवंटित कर सकती है :-
(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई रिक्त भूमि;
(ख)  उत्तर  प्रदेश  जोत  चकबन्दी  अधिनियम,  1953  के  अधीन  आबादी  स्थलों  के  लिए  चिह्नित  कोई भूमि;
(ग)  भूमि  अर्जन  अधिनियम,  1894  (अधिनियम  संख्या  1  सन्  1894)  और  भूमि  अर्जन,  पुनर्वासन  और
पुनर्व्यवस्थापन  में  उचित  प्रतिकर  और  पारदर्शिता  का  अधिकार  अधिनियम,  2013  (अधिनियम  संख्या 30, सन् 2013) के उपबन्धों के अधीन आबादी के लिये अर्जित कोई भूमि।