आबादी  स्थलों के अनियमित  आवंटन  की जांच-  

(1) कलेक्टर  धारा  64  के  अधीन  किये  गये  भूमि  के किसी आवंटन की विहित रीति से जांच कर सकता है और ऐसे आवंटन द्वारा क्षुब्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर  ऐेसे  आवंटन  की  विहित  रीति  से  जांच  करेगा  और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवंटन अनियमित है तो वह आवंटन को रद्द कर सकता है और उस  पर आवंटी, तथा आवंटित भूमि पर उसके माध्यम से दावा करने वाले प्रत्येक अन्य व्यक्ति का अधिकार, हक और हित समाप्त हो जाएगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा यदि आवेदन आवंटन के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किया जाता है।
(3) इस धारा के अधीन किया गया कलेक्टर का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा।