गांव निधि-
(1) इस संहिता के अधीन किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या किसी भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्राप्त समस्त धनराशि गांव निधि में जमा की जाएगी:
परन्तु धारा 67 के अधीन प्राप्त क्षतियों या प्रतिकर की धनराशि को समेकित गांव निधि में जमा किया जाएगा।
(2) इस संहिता द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अधीन गठित और ऐसी संहिता के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व बनी रहने वाली गांव निधि इस धारा के अधीन गठित की हुई समझी जाएगी।
(3) गांव निधि का संचालन इस रीति से किया जाएगा और ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए।