राज्य सरकार और कलेक्टर के आदेश और निदेश-
(1) राज्य सरकार और उसके नियंत्रण के अध्यधीन कलेक्टर, भूमि प्रबन्धक समिति को ऐसे आदेश या निदेश जारी कर सकता है जो इस संहिता के प्रयोजनों के लिये आवश्यक प्रतीत हों।
(2) भूमि प्रबन्धक समिति और उसके पदाधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे तत्काल उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये आदेशों को कार्यान्वित करें और निदेशों का अनुपालन करें।