ग्राम  पंचायत  का  प्रतिनिधित्व-

(1)  इस  संहिता  के  अधीन  किसी  वाद  या  अन्य  कार्यवाहियों  में  ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित द्वारा किया जायेगा-
(क) सिविल न्यायालय में या कलेक्टर के समक्ष कार्यवाहियों में, ज़िला सरकारी अधिवक्ता (राजस्व);
(ख) आयुक्त के समक्ष कार्यवाहियों में मण्डलीय सरकारी अधिक्ता (राजस्व) और;
(ग) राजस्व परिषद या उǔच न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में, यथास्थिति, लखनऊ या इलाहाबाद के अलग-अलग स्थायी अधिवक्ता (राजस्व)।
(2) इस अध्याय में कोई बात राज्य सरकार या कलेक्टर को ऐसे वाद या कार्यवाही के संचालन के लिये
जिसमें ग्राम  पंचायत  पक्षकार हो, ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जो विहित की जाय, विशेष अधिवक्ता नियुक्त करने से प्रवारित नहीं करेगी।