संक्रमणीय  अधिकार  वाला  भूमिधर-  

निम्नलिखित  वर्गों  में  से  किसी  वर्ग  का  प्रत्येक  व्यक्ति  संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कहा जायेगा और उसको वे सब अधिकार हांगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन होगा जो इस संहिता के द्वारा या अधीन ऐसे भूमिधरों को प्रदत्त किये गये हों या उन पर आरोपित किये गये हों, अर्थात्-
(क)  प्रत्येक  व्यक्ति  जो  इस  संहिता के  प्रारम्भ  के  दिनांक  के  ठीक  पूर्व  संक्रमणीय  अधिकार वाला भूमिधर था;
(ख)  प्रत्येक  व्यक्ति  जो  इस  संहिता  के  उपबन्धों  के  अधीन  या  अनुसार  या  तत्समय  प्रवृत्त  किसी
अन्य  विधि  के  अधीन  किसी  अन्य  रीति  से  उक्त  दिनांक  को  या  उसके  पश्चात्  ऐसे  भूमिधर  का अधिकार प्राप्त कर लें।