अनन्य कब्जा के लिए भूमिधरों को अधिकार-
(1) संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस समस्त भूमि पर जिसका वह ऐसा भूमिधर है अनन्य कब्जा का और किसी भी प्रयोजन के लिये उसका उपयोग करने का अधिकार होगा।
(2) असंक्रमणीय अधिकार वाले किसी भूमिधर को इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस समस्त भूमि पर जिसका वह ऐसा भूमिधर है अनन्य कब्जा का और कृषि से सम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिये ऐसी भूमि का उपयोग करने का अधिकार होगा।