औद्योगिक,  वाणिज्यिक  या  आवासीय  प्रयोजनां  के  लिए  जोत  का  उपयोग-

(1)  जहां  संक्रमणीय
अधिकार वाला भूमिधर अपनी जोत या उसके भाग का, औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग  करता  है,  वहां  उप  ज़िलाधिकारी  स्वप्रेरणा  से  या  ऐसे  भूमिधर  द्वारा  आवेदन  किये  जाने  पर,
यथाविहित जांच करने के पश्चात्, या तो यह घोषणा कर सकता है कि वह भूमि कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए  उपयोग  में  लाई जा रही  है या प्रार्थना पत्र  को  नामंजूर  कर सकता  है।  उप  जिलाधिकारी ऐसी घोषणा
या नामंजूरी के कारणों का उल्लेख लिखित रूप में करेगा और प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के दिनांक से पैंतालीस कार्य दिवसों के अन्दर अपने विनिश्चय की सूचना आवेदक को देगा :
परन्तु  यह  कि  इस  धारा  के  अन्तर्गत  ऐसी  कोई  घोषणा  मात्र  इस  आधार  पर  नहीं  की  जायेगी  कि जोत या उसका भाग चाहरदीवारी से घिरा है या मौके पर ‘‘परती’’ हैः
परन्तु यह और कि इस उपधारा के अन्तर्गत घोषणा के लिए, भूमिधरी भूमि में अविभाजित हित  रखने वाले  किसी  सह-भूमिधर  द्वारा  दिया  गया  प्रार्थना  पत्र  तब  तक  पोषणीय  नहीं  होगा,  जब  तक  कि  ऐसी भूमिधरी भूमि के सभी सह-भूमिधरों द्वारा प्रार्थना पत्र नहीं दिया जाता है या उसमें उनके हितों का विभाजन विधि के उपबन्धों के अनुसार नहीं कर दिया जाता है।
(2)  उपधारा  (1)  के  अधीन  घोषणा  करने  के  आवेदन  में  ऐसे  विवरण  हांगे  और  उसे  ऐसी  रीति  से  दिया जायेगा जैसी विहित की जाय।
(3)  जहां  उपधारा  (1)  के  अधीन  आवेदन-पत्र  जोत  के  किसी  भाग  के  सम्बन्ध  में  दिया  जाए,  वहां  उप ज़िलाधिकारी विहित रीति से ऐसे भाग का सीमांकन ऐसी घोषणा के प्रयोजन के लिए कर सकता है।
(4) इस धारा के अधीन उप ज़िलाधिकारी द्वारा कोई घोषणा जारी नहीं की जायेगी यदि उसका यह समाधान हो जाय कि भूमि का उपयोग उस प्रयोजन के लिये किया जाना हो जिससे  सार्वजनिक  न्यूसेन्स  होने की सम्भावना  है  या  सार्वजनिक  व्यवस्था,  सार्वजनिक  स्वास्थ्य,  सुरक्षा  या  सुविधा  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ने  की संभावना है या महायोजना में प्रस्तावित उपयोगों के विरूद्ध हो।
(5)  राज्य  सरकार  इस  धारा  के  अन्तर्गत  घोषणा  के  लिए  शुल्क  का  मानक  नियत  कर  सकती  है  और भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए भिन्न-भिन्न शुल्क नियत किया जा सकता हैः
परन्तु  यह  कि  यदि  आवेदक  जोत  या  उसके  किसी  भाग  को  अपने  निजी  आवासीय  प्रयोजन  के  लिए
उपयोग में लाता है तो इस धारा के अन्तर्गत घोषणा के लिए कोई शुल्क अधिरोपित नहीं किया जायेगा।