असामी का अपनी जोत पर अनन्य कब्जा का अधिकार-
किसी असामी का, इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अपनी जोत में समाविष्ट समस्त भूमि पर अनन्य कब्जा और ऐसी भूमि का उपयोग कृषि से सम्बद्ध किसी प्रयोजन के लिए करने का अधिकार होगाः परन्तु कोई असामी किसी ऐसी भूमि का, जो राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा टौंगिया बागान के लिए आशयित या पृथक् रक्षित घोषित है, कृषि उपज की खेती और उत्पादन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उपयोग करने का हकदार नहीं होगा।