इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में भूमि का उपयोग करने के परिणाम-
(1) जहां असंक्रमणीय अधिकारों वाला कोई भूमिधर धारा 79 के उपबन्धों के उल्लंघन में अपनी जोत या उसके भाग का उपयोग करता है, वहां वह इस संहिता के किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ग्राम पंचायत के वाद पर ऐसी जोत या उसके भाग से बेदखल किए जाने का भागी होगा।
(2) जहां कोई असामी धारा 84 द्वारा अननुज्ञात किसी प्रयोजन के लिए अपनी जोत या उसके भाग का उपभोग करता है, वहां वह इस संहिता के किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भूमि धारक के वाद पर ऐसी जोत या उसके भाग से बेदखल किए जाने का भागी होगा।
(3) इस धारा के अधीन बेदखली के लिए पारित डिक्री में ऐसे कार्य की लागत जो भूमि को अपने मूल रूप में बहाल करने के लिए अपेक्षित हो के बराबर क्षति के भुगतान का निदेश दिया जा सकता है।