असंक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर का या असामी के हित का समाप्त हो जाना-
जहां असंक्रमणीय अधिकारों वाले किसी भूमिधर या किसी असामी को धारा 85 के अनुसार किसी जोत या उसके भाग से बेदखल कर दिया गया हो वहां ऐसे भूमिधर या असामी के ऐसी जोत या उसके भाग में समस्त अधिकार और हित उनमें किये गये किन्हीं सुधारों सहित समाप्त हो जायेंगे।