असंक्रमणीय  अधिकारों  वाले  भूमिधर  द्वारा  भूमि  को  बंधक  रखना-  

इस  संहिता  के  उपबन्धों  के अधीन, किसी जोत या उसके किसी भाग में असंक्रमणीयअधिकारों वाले किसी भूमिधर का हित,-
(क)  राज्य  सरकार  या  किसी  बैंक  या  किसी  सहकारी  समिति  या यू0पी0  स्टेट  एग्रो  इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, या ऐसी  सरकार के  स्वामित्वाधीन  एवं  नियंत्रणाधीन  किसी अन्य वित्तीय संस्था से लिये गये या लिये जाने वाले ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में बिना कब्जा के बंधक द्वारा अंतरित किया जा सकता है;
(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट मामले के सम्बन्ध में किसी न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में या अध्याय बारह के अधीन भू-राजस्व के संग्रह की कार्यवाही में विक्रय किया जा सकता है।