धनराशि प्राप्त करने के लिए कब्जा का अन्तरण विक्रय माना जायेगा-
यदि कोई भूमिधर ऋण के रूप में या ऐसे ऋण पर ब्याज के बदले में अग्रिम ली गयी किसी धनराशि को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये किसी जोत या उसके किसी भाग का कब्जा अंतरित करता है तो किसी विधि या संविदा या अन्तरण के अभिलेख में किसी बात के होते हुए भी यह संव्यवहार, सदैव और इस संहिता के प्रयोजनों के लिए,
अंतरिती को विक्रय माना जायेगा और ऐसे प्रत्येक विक्रय पर धारा 89 के उपबन्ध लागू होंगे।