पट्टे पर प्रतिबन्ध-
कोई भूमिधर या असामी अपनी जोत या इसके किसी भाग को पट्टे पर नहीं देगा, सिवाय;(क) धारा 95 या धारा 96 में उपबंधित मामलों में या;(ख) कृषि में प्रशिक्षण देने वाली मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्था को।