पट्टे  पर  प्रतिबन्ध-

कोई भूमिधर या असामी अपनी जोत या इसके किसी भाग को पट्टे पर नहीं देगा,
 सिवाय;
(क) धारा 95 या धारा 96 में उपबंधित मामलों में या;
(ख) कृषि में प्रशिक्षण देने वाली मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्था को।