पट्टा  कैसे  किया  जायेगा-  

सम्पत्ति  अंतरण  अधिनियम,  1882  (अधिनियम  संख्या  4  सन् 1882)  या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) में किसी बात के होते हुए भी धारा 95 में निर्दिष्ट एक वर्ष की सीमा से अधिक के लिए कोई पट्टा, रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा या विहित रीति से किया जायेगा।
स्पष्टीकरण- कोई पट्टा जो इस धारा के उपबन्धों का अनुपालन नहीं करता है इस कारण से इस अध्याय के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया अंतरण नहीं समझा जायेगा।