विनिमय के परिणाम- 

जहां धारा 101 के अनुसरण में कोई विनिमय किया जाता है-
(क) तो विनिमय के पक्षकारों को विनिमय में प्राप्त भूमि में वही अधिकार होंगे जैसाकि दी गयी भूमि में उनके पास थे,
(ख)  उप  ज़िलाधिकारी,  तद्नुसार  अधिकार  अभिलेख  (खतौनी)  में संशोधन  किए  जाने  का  आदेश देगा, और
(ग) इस प्रकार विनिमय की गयी भूमि के लिए निर्धारित देय या देय समझी जाने वाली भू-राजस्व
की धनराशि एतद्द्वारा प्रभावित नहीं होगी।