इस  संहिता  के  उल्लंघन  में  असामी  द्वारा  किए  गए  अन्तरण  का  परिणाम-  

जहां किसी जोत या उसके भाग में किसी असामी द्वारा किया गया हित का कोई अन्तरण धारा 104 के अधीन शून्य हो जाय वहां ऐसे असामी को इस संहिता के उपबंधों के अनुसार यथास्थिति, ग्राम पंचायत या अन्य भूमि धारक के वाद के
आधार पर बेदखल कर दिया जायेगा।