भारतीय नागरिक  तथा  भारतीय मूल  से  भिन्न  व्यक्ति  विरासत प्राप्त  नहीं  करेंगे-  

इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, भारतीय नागरिक तथा भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, से भिन्न कोई व्यक्ति न तो इǔछा-पत्र द्वारा और न विरासत द्वारा किसी भूमि या उसमें किसी हित के अर्जन का हकदार होगा।