ग्राम पंचायत को सौंपी गई भूमि में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्रवेश-
भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा भूमि का पट्टा उप ज़िलाधिकारी के पूर्व अनुमोदन से किसी व्यक्ति को निम्नलिखित के रूप में स्वीकार कर सकती है :-
(क) धारा 59 के अधीन ग्राम पंचायत को सौंपी गयी या सौंपी हुई समझी गयी, धारा 77 में विनिर्दिष्ट भूमि से भिन्न किसी भूमि के निमित्त असंक्रमणीय अधिकारों वाला भूमिधर ;
(ख) खण्ड (क) या खण्ड (ज) या (झ) में स्थित भूमि को छोड़कर धारा 77 में विनिर्दिष्ट किसी भूमि का असामी, जहां ऐसी भूमि धारा 61 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट किसी तालाब से भिन्न धारा 59 के अधीन ग्राम पंचायत को ऐसी भूमि सौंपी जाय या सौंपी हुयी समझी जाय।