आवंटिती  या  सरकारी  पट्टेदार  को  कब्जा  देने  की  बहाली-  

(1)  जहाँ  धारा  125  के  अनुसरण  में कोई भूमि किसी व्यक्ति को स्वीकृत की जाती है या जहाँ राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को कोई भूमि उठाई जाती है और आवंटिती या पट्टेदार से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में ऐसी भूमि पर काबिज हो तो सहायक कलेक्टर, यथास्थिति, स्वप्रेरणा से  आवंटिती या पट्टेदार को कब्जा दिला  सकता  है  और  आवंटिती  या  पट्टेदार  के  आवेदन  पर  उसे  ऐसी  भूमि  पर  काबिज  करेगा  और  इस प्रयोजनार्थ ऐसे बल का प्रयेग, जैसा वह आवश्यक समझे, कर सकता है या करा सकता है।
(2) उपधारा (1) के अधीन कब्जा दे दिये जाने के पश्चात् किसी भूमि या उसके भाग के पुनः अधिभोग के सम्बन्ध में धारा 65 की उपधारा (2) से (8) के उपबन्ध, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू हांगे।