भूमिधरों  को  बेदखल  न  किया  जाना-  

इस संहिता के द्वारा या अधीन यथा उपबंधित के सिवाय कोई भूमिधर उसके द्वारा धारित भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा।