गलत बेदखली के लिए उपचार-
(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसार से अन्यथा किसी भूमि से बेदखल किया गया या बेदखली से आशंकित या कब्जा लेने से निवारित किया गया कोई असामी इस प्रकार निकालने वाले, निकालने का प्रयास करने वाले या कब्जे से बाहर रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध-
(एक) भूमि के कब्जे के लिए; या
(दो) गलत रूप में बेदखली हेतु क्षतिपूर्ति के लिए; वाद दायर कर सकता है।
(2) जब किसी गलत विस्थापन के लिए न कि कब्जेदारी के लिए क्षतिपूर्ति हेतु कोई डिक्री पारित की जाती है तो प्रदान की गयी क्षतिपूर्ति उस सम्पूर्ण अवधि के लिए होगी जिसके दौरान असामी कब्जा रखने के लिए
हकदार था।