लगान की गणना-
(1) जहां किसी जोत के सम्बन्ध में नकद से भिन्न रूप में लगान देय हो तो सहायक
कलेक्टर स्वप्रेरणा से या ग्राम पंचायत या ऐसे व्यक्ति, जिसके द्वारा या जिसको लगान देय हो के आवेदन पर विहित रीति से लगान की गणना कर सकता है।
(2) उपधारा (1) के अधीन संगणित किराया, संगणना के आदेश के दिनांक के पश्चात्वर्ती जुलाई माह के प्रथम दिन से देय होगा जब तक कि आदेश में कोई अन्य दिनांक की व्यवस्था न हो।